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पटना शहर में अब तंबाकू नहीं बिकेगी,5 निमयों का करना होगा पालन

पटना 12 सितंबर:  पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगी। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। देर से सही, लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जागा है। अब पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने एवं बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।

सांकेतिक तस्वीर 

जुर्माना के साथ सजा की तैयारी
पटना नगर निगम और सीड ने वर्कशॉप में रणनीति भी बना ली है। अब ऐसे लोगों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाई जाएगी। पहले भी निगम ने ऐसे ही जोश से तैयारी की थी, लेकिन तंबाकू को लेकर सख्ती नहीं हो पाई। हर गली-मोहल्ले में खुले में तंबाकू बेचा जा रहा है। निगम और सीड संस्था का दावा कि इस बार इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा।

निगम के लिए बड़ी चुनौती
पटना क्षेत्र में हजारों की संख्या में तंबाकू की दुकानें हैं और खुले में लोग धूम्रपान करते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल भी खुले में ही होता है। निगम का कहना है कि कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पटना नगर निगम अब सख्ती की तैयारी कर रहा है। पटना नगर निगम के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि गली मोहल्लों से लेकर सड़क की पटरियों पर तंबाकू की दुकानें हैं।

निगम के 5 कड़े फैसले

  1. तंबाकू की दुकान में नहीं बिकेगी खाद्य सामग्री।
  2. शहर में तंबाकू की बिक्री करने वालों को पटना नगर निगम से अनुमति लेनी होगी।
  3. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  4. नियम तोड़ने वालों पर दंड एवं तय अवधि की सजा होगी।
  5. तंबाकू की दुकानों पर अन्य खाद्य सामग्री बिस्किट-चॉकलेट नहीं बेची जाएंगी।

सौजन्य : दैनिक भास्कर 
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